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वृद्धावस्था सम्मान भत्ता

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता

‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि भत्ता किसे कहते हैं। किसी Employee को उसकी Salary के अलावा दिया जाने वाला पैसा ‘भत्ता’ कहलाता है।

परन्तु वृद्ध या बूढ़े व्यक्ति के सम्बन्ध में, यदि कोई वृद्ध गरीब है और उसकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है तो उन्हें पेंशन के रूप में हर महीने कुछ पैसे दिए जाते हैं, सरकार की इस योजना को ‘वृद्धावस्था पेंशन योजना’ कहा जाता है।

साल 1955 में ‘राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना’ के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। जिसे Central और State Government द्वारा एक साथ मिलकर शुरू किया गया था परन्तु 1 नवंबर 1991 को, ‘हरियाणा वृद्धजन पेंशन योजना’ को भारत के हरियाणा राज्य में शुरू किया गया था।

हरियाणा राज्य की सरकार ने हाल ही में ‘वृद्धावस्था पेंशन योजना’ का नाम बदलकर ‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ रख दिया है। जिसमें CM मनोहर लाल जी ने इस साल के बजट में ‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ योजना की शर्तों में ढील देते हुए तीन लाख रुपए की छूट दे दी है। उनके इस फ़ैसले से बुजुर्गों ने राहत के साँस ली है।

हरियाणा के एक शहर जींद में लगभग 3400 बुजुर्गों की Pension को Hold कर लिया गया था क्योंकि Family Identity Card में उनकी Annual Income ज़्यादा दिखाई गई थी।

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का उद्देश्य

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई इस ‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ योजना का मुख्य उद्देश्य है – ख़ास तौर पर समाज के गरीब या अभावग्रस्त वर्गों जैसे:- कृषि मजदूरों, छोटे / सीमांत किसान, SC / BC, ग्रामीण कारीगरों आदि को वृद्धावस्था भत्ते का फ़ायदा देना सुनिश्चित करना है।

सरकार ने Senior Citizens का ख्याल रखने हेतु ‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ नाम की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के Senior Citizens को हर तरह की Social Security मुहैया करवाई जाएगी।

‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ योजना के द्वारा बुज़ुर्गों का जीवन बहुत ही सरल और सुविधाजनक बनाया जाएगा। जिस वजह से वह अपना जीवन पूरी तरह से आसानी से बिता सकें।

‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ योजना के Registration के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा बुज़ुर्गों की पेंशन की राशि में समय दर समय परिवर्तन किए जाते हैं। जिससे बुज़ुगों को हर साल पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करके लाभ प्रदान किया जाएगा।

पीपीपी के द्वारा 1292 बुजुर्गों की लगी पेंशन

पीपीपी (परिवार पहचान पत्र) की वजह से Annual Income ज़्यादा होने पर अगर कुछ बुज़ुर्गों की पेंशन बन्द कर दी गई है और Hold कर ली गई तो वहीं 1292 बुज़ुर्गों की नई पेंशन भी शुरू की गई है।

इन लाभार्थियों के नाम परिवार पहचान पत्र के द्वारा लिए गए हैं तथा Headquarter के द्वारा यह सूची District Social Welfare Department को भेजी गई है।

जिस पर कार्यवाही करते हुए Social Welfare Department द्वारा इन बुज़ुर्गों की पेंशन शुरू कर दी गई है। यदि देखा जाए तो अब तक विभाग के पास ज़िले भर से 1600 बुज़ुर्गों का डेटा आ गया है। अब इन बुज़ुर्गों की पेंशन विभाग के माध्यम से शुरू की जाएगी।

1292 बुजुर्गों की लगी पेंशन

हरियाणा ‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ के लिए पात्रता (Eligibility Criteria) -

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ के लिए पात्रता
  • उस व्यक्ति के परिवार की Annual Income 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए।

  • पेंशन के लिए उम्र 60 या 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए।

  • Apply करने वाला व्यक्ति हरियाणा राज्य का Permanent Resident होना चाहिए।

  • आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र का Application के साथ Link होना चाहिए।

  • अगर कोई व्यक्ति और किसी भी प्रकार की पेंशन ले रहा है तो उसे ‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ का Benefit नहीं दिया जाएगा।

  • वह व्यक्ति जो किसी सरकारी कार्यालय में काम कर चुके हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

  • जो लोग आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हैं कि वह अपनी Daily Needs को भी पूरा नहीं कर सकते।

‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ हेतु दस्तावेज़ (Documents)

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र – BPL Ration Card
  • स्थाई निवास प्रमाण पत्र
  • आय का प्रमाण पत्र
  • उम्र का प्रमाण पत्र – जन्म प्रमाणपत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ के अंतर्गत मिलने वाले लाभ -

  • ‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ योजना के अंतर्गत बुज़ुर्गों को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएँगे।

  • राज्य सरकार हर साल इस ‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ की धनराशि (Amount) में बढ़ोतरी करती है।

  • अपना बुढ़ापा बिताने के लिए अब इन्हें बेटा, बेटी या परिवार के किसी अन्य सदस्य आदि के ऊपर आश्रित (Depend) नहीं होना पड़ेगा।

  • ‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ की इस योजना को और भी अधिक आसान बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा नागरिकों के लिए Social Security Mobile App Launch किया गया है।

  • इस Mobile App की मदद से अब सभी नागरिक इन योजनाओं का Benefit ले सकते हैं।

‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ योजना के लिए Apply कैसे करें?

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए दो तरीकों से Apply किया जा सकता है –

1. स्व – आवेदन प्रक्रिया (Self – Application Process)
प्रथम चरण (First Step)

  • ‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ योजना के लिए Apply करने के लिए सबसे पहले Applicant को Application Form Download करना होगा और उसके बाद उस Form का Print Out निकालना होगा। इस Link https://cscportal.in/wp-content/uploads/2021/04/OAP.pdf के द्वारा आप Form को Download कर सकते हैं।
  • फिर Application Form में माँगी गई जानकारी को भरें।
  • उसके बाद, आपको इस Form पर किसी Authorized Authority के Signature से करवाने होंगे।
  • फिर इस पूरे Form को भरने के बाद इसे PDF Format में Scan करना होगा।
    दूसरे चरण (Second Step)
  • सरल हरियाणा की इस website https://saralharyana.gov.in/ पर Login ID बना लें।
  • अपना Account बनाकर उसमें Required Information Enter कर लेने के बाद आपको Service का एक Option दिखाई देगा उसे Choose करना होगा।
  • फिर‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ योजना के लिए आवेदन करें’ के Option पर Click करें।
  • अब आप इस Form में सभी Required Information को भर लें और अपनी सभी जानकारी करने के साथ – साथ Required Documents को भी Upload करें।
  • अपनी सारी Information भरने के बाद Submit के Button पर Click कीजिए।
  • जब यह Process पूरा हो जाएगा तब आपको आपका Reference ID Number दे दिया जाएगा। आपको अपने इस Reference ID Number को संभाल कर रखना होगा ताकि अगर Future में कभी आपको इस Reference ID Number की ज़रूरत पड़े तो ये आसानी से आपको मिल जाए।
    तीसरा चरण (Third Step)
  • आख़िर में Applicant को पूरा Application Form अच्छे से भरकर किसी Block या DSWO Office या Saral Service Center पर जाकर यह Form जमा करवाना होगा।

2. सीएससी केंद्र आवेदन प्रक्रिया (CSC Center Application Process)

  • पहले अपने नज़दीकी CCS केंद्र पर जाएँ।
  • आपको वहाँ पर CCS केंद्र पर‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ योजना’ के लिए Apply करने से पहले CCS Operator को जानकारी देनी होगी।
  • फिर आपको इससे सम्बन्धित कागज़ / दस्तावेज़ CCS Operator के पास जमा करवाने होंगे।
  • अब Operator द्वारा आपका Form भरा जाएगा।
  • उसके बाद आपको Operator को सभी ज़रूरी जानकारी Provide करवानी होंगी।
  • आपका Form भरने के बाद आपको उस Form से सम्बन्धित एक Reference Number दिया जाएगा।
  • आप अपना यह Reference Number याद कर लीजिए या फिर इसे लिखकर कहीं रख लीजिए।
  • भविष्य में आपको Reference Number की आवश्यकता पड़ेगी। अपने Application Form के Progress को Verify ज़रूर करें।

‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ योजना हेतु सुझाव एवं शिकायत -

  • हरियाणा सरकार के Social Justice एवं Jurisdiction Department की Website https://pension.socialjusticehry.gov.in/ पर Click करें।
  • Home Page Open करके फिर उसमें Welfare Window में जाकर सुझाव / शिकायत के Option को चुनें।
  • अब आपके सामने एक प्रश्न आएगा जिसमें से आपको ‘हाँ’ या ‘नहीं’ इन दोनों में से कोई एक उत्तर चुनना होगा।
  • फिर उसके बाद आपके सामने एक New Page Open हो जाएगा, जहाँ पर आप अपना District, ID एवं Security Code Enter करेंगे।
  • अब आपको Search Option Select करना पड़ेगा।
  • अब इसके बाद आपके सामने एक सुझाव या शिकायत का Form आएगा।
  • इस Form में आपको सभी ज़रूरी information भरनी पड़ेगी।
  • फिर आपको Submit Button पर Click करना पड़ेगा।
  • अब आपको वह जगह दिख जाएगी जहाँ आप अपना सुझाव दे सकते हैं या फिर अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं।

‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ : सीएससी सुविधा (CSC Facility)

हरियाणा पेंशन योजना की स्थापना हरियाणा राज्य के बुजुर्गों / वृद्धों को हर महीने पेंशन की धनराशि देने के लिए की गई थी। हरियाणा राज्य सरकार बुजुर्गों को Local Common Service Center के द्वारा पेंशन प्राप्त करने का Option Provide करवाती है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अपनी पेंशन हासिल करने के लिए बार – बार bank के पास न जाना पड़े।


‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’: आधार नंबर से ऐसे लिंक करें –

  • हरियाणा सरकार के Social Justice and Empowerment Department की Website https://pension.socialjusticehry.gov.in/ को Open करें।
  • फिर अपनी आधार संख्या को Link करने के लिए Linking का Option Choose करें।
  • फिर आपको एक नया पेज दिखेगा, जिस पर आपको अपनी ID और Security Code Enter करना पड़ेगा।
  • अब आपको Search का Option Select करना पड़ेगा।
  • फिर बाद में आपका Form आपके सामने Open हो जाएगा।
  • अब इस Form में आप अपने Phone Number को आधार से Link कर सकते हैं।
  • अपना आधार नंबर Attach करने के बाद, आपको Submit के Button पर Click करना पड़ेगा।

‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ : संपर्क जानकारी (Contact Information)

Director General Social Justice और Jurisdiction Department, हरियाणा, भारत SCO 20 – 2, जीवनदीप बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, सेक्टर 17-ए, चण्डीगढ़ फोन न. : 0172-2713277 फैक्स: 0172-2715094 ईमेल: sje[at]hry[dot]nic[dot]in

निष्कर्ष:- हरियाणा सरकार ने ‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ योजना में 3 लाख रुपए तक की छूट देकर वाकई बहुत बढ़िया काम किया है। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से प्रदेश के बहुत से बुज़ुर्ग इस सुविधा को अपना पाएँगे और महँगाई के इस दौर में स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत कर पाएँगे। हम आशा करते हैं कि भविष्य में सरकार ऐसी और भी योजनाएँ लाएगी जिससे समाज के हर तबके को लाभ प्रदान किया जा सके।

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